छत्तीसगढ़ में महाविद्यालयों में प्रवेश लेनेवाले प्रत्येक विद्यार्थी कोमहविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा | इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारानिर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा |
सामान्य नियम :
§ विद्यार्थीशालीन वेशभूषा में महाविद्यालयमें आएगा | किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजकनहीं होना चाहिए |
§ प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यानअध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजितपाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा |
§ महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहारकरेगा, अभद्र असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोगनहीं करेगा |
§ प्रयेक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रताएवं भद्रता का व्यवहार करेगा |
§ महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखनाप्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यर्सन और मितव्ययी जीवननिर्वाह करेगा |
§ महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं मेंकिसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथावर्जित रहेगा |
§ महविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों कोगन्दा करना या गन्दी बातेंलिखना सख्त मना है| असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों मेंसंलिप्तपाये जाने वाले विद्यार्थी पर कठोर कार्यवाही की जायेगी |
§ विद्यार्थी गनअपनी मांगो का प्रदर्शनआंदोलन, हिंसा या फैलाकर नहीं करेंगे | विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति सेदूररखेगा तथा अपनी मांगो को मवाने के लिये राजनितिक दलों, कार्यकर्ताओ अथवा समाचार पत्रों का सहारानहीं लेगा |
§ महविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोगपूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा |